हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने आदेशों की अवमानना करने का मामला, स्पष्टीकरण मांगा
स्पष्टीकरण मांगा, कहा- क्यों न उनके विरुद्ध प्रति केस 20 हजार का जुर्माना लगाया जाए
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने आदेशों की अवमानना करने के मामले में फरीदाबाद के डीसी और नगर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग के दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके विरुद्ध प्रति मामला 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाए। आयोग की अवमानना न केवल कानून की अवहेलना है बल्कि पीड़ितों के न्याय के अधिकार में भी बाधा उत्पन्न करती है।
प्रोटोकॉल, सूचना व जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि बल्लभगढ़ तहसील के गांव बुखारपुर निवासी इंद्रराज सिंह ने अपने गांव के मुख्य रास्ते की खस्ताहाल व ग्रामीणों के बीमार होने की शिकायत दी थी। एनआईटी फरीदाबाद की कपड़ा कॉलोनी निवासी दीपक त्रिपाठी ने फरीदाबाद क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने की शिकायत दी थी। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी निवासी रोहतास ने रिहायशी क्षेत्र में बिना अनुमति औद्योगिक इकाई संचालित होने की शिकायत दी थी। आयोग ने इन शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही कोई अधिकारी आयोग में पेश हुआ।
डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि आयोग ने कड़े निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जो मामलों से भली-भांति अवगत हो, आयोग के समक्ष अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। नगर निगम से संबंधित मामलों की अगली सुनवाई 22 सितंबर और जिला प्रशासन से संबंधित मामलों की सुनवाई 8 अक्तूबर 2025 को होगी।