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Faridabad News: यूपीएससी विभागीय परीक्षाओं को लेकर जिले में धारा-163 लागू

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-केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट मशीनों के संचालन पर भी रोक
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षाओं के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन को लेकर फरीदाबाद जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि संयुक्त सेक्शन ऑफिसर्स (ग्रेड-बी) एलडीसीई-2025 तथा संयुक्त स्टेनोग्राफर्स (ग्रेड-बी एवं ग्रेड-टी) एलडीसीई (वर्ष 2019, 2020 व 2021) की परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।



उन्होंने बताया कि परीक्षाएं 13 दिसंबर 2025 को सुबह 10 से 12 बजे एवं दोपहर 12:30 से सायं 4:30 बजे तक तथा 14 दिसंबर 2025 को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक जिले के एक निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित होंगी। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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जिलाधीश ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जमा होने से परीक्षार्थियों और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को असुविधा या खतरे की आशंका रहती है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत 13 से 14 दिसंबर तक सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में व्यक्तियों के जमावड़े और अनावश्यक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही इस अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट मशीनों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है।
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जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि परीक्षाओं का सुचारु, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन प्रशासन की प्राथमिकता है। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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