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Faridabad News: 30 जून तक जमा करना होगा प्रॉपर्टी टैक्स

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30 जून के बाद लगेगा ब्याज, हो सकती है सीलिंग कार्रवाई
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को राहत देते हुए 30 जून 2026 तक बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना बकाया कर जमा कर इस विशेष योजना का लाभ उठाएं, अन्यथा निर्धारित अवधि के बाद ब्याज के साथ-साथ निगम की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज में पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है। यह लाभ उन प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगा जो 30 जून 2026 तक अपना पूरा बकाया टैक्स जमा कर देंगे।
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सलोनी शर्मा ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के बाद बकाया राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाया जाएगा। इसके अलावा लगातार बकाया रहने वाले मामलों में नगर निगम द्वारा सीलिंग सहित अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि योजना का पूरा लाभ लेने के लिए नागरिकों को प्रॉपर्टी पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) भी करना होगा। निर्धारित समय तक बकाया राशि जमा करने और स्व-प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करने वाले प्रॉपर्टी धारकों को ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। एडिशनल कमिश्नर ने शहर के सभी प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की कि वे निगम के ऑनलाइन पोर्टल अथवा संबंधित कार्यालयों में जाकर अपनी संपत्ति का विवरण अपडेट कराएं और स्व-प्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें। इससे भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या कर संबंधी परेशानी से बचा जा सकेगा।
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