तय समय में कब्जा मिलने की उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-80 में ई-नीलामी के जरिये प्लॉट खरीदने वाले लोगों को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक कब्जा नहीं मिल सका है। अदालत ने 18 मार्च 2026 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को चार माह के भीतर प्लॉटधारकों को कब्जा दिलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन आदेश के तीन माह बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। इससे तय समय में कब्जा मिलने की उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही है।
प्लॉटधारकों ने बताया कि वर्ष 2023 में एचएसवीपी ने सेक्टर-80 में ई-नीलामी के माध्यम से प्लॉट आवंटित किए थे। भुगतान के बाद जब वे मौके पर पहुंचे तो जमीन पर बड़ौली और प्रहलादपुर गांव के लोगों का कब्जा मिला। कई स्थानों पर खेती की जा रही है, जबकि कुछ जगह निर्माण भी किए गए हैं। एचएसवीपी ने कब्जा हटाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण कार्रवाई सफल नहीं हो सकी। इसके बाद प्लॉटधारकों ने जून 2025 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
दूसरी ओर बड़ौली और प्रहलादपुर के ग्रामीण कई महीनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरने की अध्यक्षता कर रहे घर बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष वीरपाल गुर्जर ने कहा कि जब तक जमीन को अधिग्रहण मुक्त घोषित नहीं किया जाता, तब तक किसी भी प्लॉटधारक को कब्जा नहीं लेने दिया जाएगा। इधर, प्लॉटधारकों ने मंगलवार को संपदा अधिकारी नवीन कुमार से मुलाकात कर अदालत के आदेश का तत्काल पालन कराने और कब्जा दिलाने की मांग करने का निर्णय लिया है। एचएसवीपी के सर्वे एसडीओ राजपाल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारियों के स्तर पर बातचीत जारी है और जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।