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खोरी के लोगों को डबुआ कॉलोनी और बापू नगर में मिलेंगे ईडब्ल्यूएस फ्लैट

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फरीदाबाद। गांव खोरी में तोड़फोड़ से पहले नगर निगम और जिला प्रशासन ने गांव वासियों के लिए पुनर्वास योजना की घोषणा की है। इसका लाभ लेने के लिए लोगों के पास बड़खल विधानसभा क्षेत्र का वोटर कार्ड, परिवार पहचान पत्र या दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीपीएन) का कनेक्शन होना अनिवार्य है। निगम की ओर से खोरी वासियों को डबुआ कॉलोनी और बापू नगर में फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। लोगों के आवेदन के लिए खोरी गांव के बाहर शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोग आवेदन कर सकते हैं। यह घोषणा मंगलवार को उपायुक्त यशपाल व डीसीपी एनआईटी डॉ. अंशु सिंगला के साथ सेक्टर-12 उपायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में की गई।
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नगर निगम आयुक्त डॉ. गरिमा मित्तल ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में स्थित लकड़पुर खोरी राजस्व क्षेत्र के निवासियों के लिए खोरी झुग्गी पुनर्वास योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत अब खोरी झुग्गी के निवासियों को डबुआ कॉलोनी और बापू नगर में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति स्वयं अपने मकान को खाली करेगा उसे फ्लैट आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। निगमायुक्त ने कहा कि खोरी झुग्गी बस्ती जहां बसी हुई हैं, वह पर्यावरण की दृष्टि से सही नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से सात जून को नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि छह सप्ताह के अंदर वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जो व्यक्ति पुनर्वास योजना में शामिल होना चाहता है, उसके आवेदन करने के लिए जल्द एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में नगर निगम के संयुक्त आयुक्त जितेंद्र कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इन कागजात की जरूरत
डॉ. गरिमा मित्तल ने कहा कि लकडपुर खोरी क्षेत्र के जिन निवासियों को पुनर्वास योजना में शामिल किया गया है उनके लिए जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं उसमें तीन कागजात को मुख्य तौर पर शामिल किया गया है। इनमें परिवार की आय तीन लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो। इसकी जांच तहसील द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाला प्रमाण पत्र से होगी। इसके साथ ही परिवार के मुखिया का नाम बड़खल विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में एक जनवरी 2021 के अनुसार दर्ज होना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल लोगों को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरे नियम के तहत परिवार के मुखिया के पास हरियाणा राज्य द्वारा एक जनवरी 2021 तक जारी किया गया परिवार पहचान पत्र हो। तीसरे कागजात के तौर पर परिवार के किसी भी सदस्य महिला एवं पुरुष के पास दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जारी किया गया बिजली का कनेक्शन होना चाहिए।
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15 वर्ष तक 2500 रुपये की मासिक किश्त
लोगों को डबुआ व बापू नगर क्षेत्र में 30 स्क्वायर मीटर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सभी सुविधाओं बिजली, पानी व शौचालय से युक्त ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध करवाए जाएंगे। जब तक मकानों की मरम्मत का कार्य पूरा नहीं होता तब तक संबंधित व्यक्ति को कहीं अन्य मकान किराये पर लेने के लिए दो हजार रुपये प्रतिमाह छह महीने तक उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो भी व्यक्ति पुनर्वास योजना के तहत निर्धारित मानदंड पूरा करता होगा उसे 3 लाख 77 हजार पांच सौ रुपये मूल्य का फ्लैट दिया जाएगा। पैसे निर्धारित मासिक किश्तों में चुकाने होंगे। इसमें फ्लैट अलॉटमेंट के 15 दिन के अंदर 17 हजार रुपये एकमुश्त जमा करवाने होंगे। 15 वर्षों तक 2500 रुपये की राशि मासिक किश्तों में देनी होगी।
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