फरीदाबाद। सेक्टर-57 में सड़क हादसे में घायल हुए राहुल को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की डेली लोक अदालत ने 90 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। राहुल ने दुर्घटना में लगी चोटों के एवज में 10 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी के साथ बनी सहमति पर मामले का निपटारा किया गया। राहुल ने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में बताया था कि नौ फरवरी 2023 की रात सेक्टर-57 में सड़क हादसे में वह घायल हो गया था। मामले में कार चालक व मालिक प्रेम चंद और इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बनाया गया था। पांच अक्तूबर को लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार के समक्ष सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में 90 हजार रुपये पूर्ण व अंतिम मुआवजे पर सहमति बनी। अदालत ने बीमा कंपनी को यह राशि 60 दिन के भीतर पीड़ित के बैंक खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। तय समयसीमा में भुगतान न करने पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। संवाद