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Faridabad News: कंपनी को मालिकाना हक की डीड करने का आदेश

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प्लाॅट मालिक को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से मिली राहत
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। ग्रीनफील्ड कॉलोनी में अपने प्लाॅट का मालिकाना हक पक्का करने वाली डीड कराने के लिए 2022 से प्रयास कर रहे 76 वर्षीय वीके टंडन को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से राहत मिली है। आयोग के अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भडाना की पीठ ने कंपनी को कानून के अनुसार जरूरी शुल्क लेने के बाद टंडन के नाम मालिकाना हक की डीड करने का आदेश दिया है।
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साथ ही कंपनी को मानसिक परेशानी के लिए 5,500 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 3,300 रुपये देने होंगे। आदेश का पालन 30 दिन में करना होगा। शिकायत के अनुसार, वीके टंडन और उनकी पत्नी रंजना टंडन ग्रीनफील्ड कॉलोनी में 436.33 वर्ग गज के प्लाॅट के मालिक हैं। उन्होंने प्लाॅट की पूरी कीमत, निर्धारित शुल्क और ब्याज का भुगतान कर दिया था। इसके बाद 25 अप्रैल 2022 को डीड कराने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन किया। कार्रवाई नहीं होने पर जुलाई और सितंबर 2022 में स्मरण पत्र भेजे। इसके बाद 7 नवंबर 2022 को कानूनी नोटिस भी दिया। टंडन का आरोप था कि डीड करने के बजाय कंपनी ने उनसे 45.81 लाख रुपये की एफडी अपने पक्ष में अधिकार के साथ जमा कराने की मांग की। कंपनी ने आयकर विभाग से जुड़ी संभावित कर देनदारी का हवाला देते हुए डीड रोकने को उचित बताया। आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें और दस्तावेज देखने के बाद कंपनी का तर्क खारिज कर दिया।
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