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Faridabad News: अब सड़क पर कूड़ा फेंकना पड़ेगा भारी, पहली बार 5 हजार, दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार का जुर्माना

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नगर निगम फरीदाबाद ने अपनाया सख्त रुख, निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने आदेश जारी किए
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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद ने अब सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने आदेश जारी कर साफ कहा है कि शहर में कहीं भी कूड़ा-करकट फैलाने वालों पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा। निगम ने यह कार्रवाई एनजीटी के आदेशों की पालना के तहत शुरू की है ताकि फरीदाबाद को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त शहर बनाया जा सके।



नगर निगम ने तय किया है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क, नाले, तालाब, सरकारी जमीन या सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकता पकड़ा जाता है, तो पहली बार 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दोबारा पकड़े जाने पर यह राशि 10 हजार रुपये तक बढ़ जाएगी।
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बल्क वेस्ट (बड़े पैमाने पर कचरा फैलाने) की स्थिति में यह सख्ती और बढ़ाई गई है। ऐसे मामलों में पहली बार में 25 हजार रुपये और दोबारा उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह प्रावधान उन संस्थाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आयोजनों पर भी लागू होगा जो बड़े पैमाने पर कचरा फैलाते हैं।


सभी अधिकारी होंगे चालान करने के लिए अधिकृत


आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि सभी जोन के ज्वाइंट कमिश्नर, एसडीओ, जेई, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक, सहायक निरीक्षक और सुपरवाइजरों को चालान करने के अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारियों को अब यह शक्ति दी गई है कि वे मौके पर ही चालान काट सकें और संबंधित व्यक्ति या संस्था पर जुर्माना लगा सकें। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो।


एनजीटी ने जताई थी गंभीर चिंता


स्पेशल सैनिटेशन ऑफिसर एवं जॉइंट कमिश्नर (एसबीएम) एशवीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस कचरे के फैलाव और अवैध डंपिंग पर गंभीर चिंता जताई थी। एनजीटी ने हरियाणा राज्य सहित सभी नगर निगमों को आदेश दिया था कि सड़कों, नदियों, नालों, पंचायत या राजस्व भूमि, पीडब्ल्यूडी या किसी भी सरकारी एजेंसी की जमीन पर ठोस कचरा फेंकने या जमा करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।


उन्होंने कहा कि शहर में सफाई की व्यवस्था तभी प्रभावी हो सकती है जब लोग स्वयं भी जिम्मेदारी दिखाएं। सड़क या सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने का मतलब पर्यावरण और समाज दोनों के प्रति लापरवाही है। अब किसी को भी इस तरह की लापरवाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।


नागरिकों से अपील- स्वच्छता में दें सहयोग


निगम अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास के इलाकों में सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। घर का कचरा निर्धारित समय पर निगम के सफाईकर्मियों को दें, खुले में न फेंकें। अगर कोई व्यक्ति या संस्था सड़क किनारे कचरा फेंकती है तो उसकी शिकायत स्वच्छता हेल्पलाइन या निगम के नियंत्रण कक्ष में की जा सकती है।


शहर में चलाया जाएगा जन-जागरूकता अभियान


आयुक्त ने बताया कि निगम जल्द ही स्वच्छ फरीदाबाद, सुंदर फरीदाबाद अभियान के तहत नागरिकों को जागरूक करने के लिए पोस्टर, होर्डिंग और सोशल मीडिया पर प्रचार भी करेगा। इसके तहत लोगों को बताया जाएगा कि कचरा कहां और कैसे देना है तथा उल्लंघन की स्थिति में क्या दंड लग सकता है।
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अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर कचरा फेंक रहा है जहां पर नहीं डालना चाहिए तो पहली बार में 5 हजार व दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार जुर्माना लगेगा। - एशवीर सिंह, स्पेशल सैनिटेशन ऑफिसर नगर निगम
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