तय समय सीमा के अंदर प्रकिया पूरा करने का निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले के निजी विद्यालय अब 21 अप्रैल तक फॉर्म-6 जमा कर सकेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। निदेशालय ने तय समय सीमा के अंदर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। जिले में दो अप्रैल तक 300 से अधिक विद्यालयों ने यह फॉर्म जमा नहीं किया था। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर पांच अप्रैल किया गया था। इसके बावजूद कई विद्यालयों ने जानकारी नहीं दी, जिसके चलते अब एक बार फिर तिथि बढ़ाकर 21 अप्रैल कर दी गई है।
गौरतलब है कि निजी विद्यालयों के लिए फीस बढ़ाने से पहले फॉर्म-6 भरना अनिवार्य होता है। इस फॉर्म के जरिये विद्यालय अपनी प्रस्तावित फीस वृद्धि का पूरा विवरण विभाग को देते हैं। विभाग की अनुमति मिलने के बाद ही विद्यालय फीस बढ़ा सकते हैं। यदि कोई विद्यालय बिना फॉर्म-6 भरे फीस बढ़ाता है तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार यदि विद्यालय तय समय तक फॉर्म-6 जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। साथ ही उनकी बढ़ाई गई फीस को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा संबंधित विद्यालयों का एमआईएस (मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल भी बंद किया जा सकता है, जिससे उनके प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
वर्जन
जिन विद्यालयों ने फॉर्म-6 जमा नहीं किया है, उनके पास एक और मौका है। अगर इसके बाद भी विद्यालय निदेशालय के आदेशों की अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -बसंत कुमार, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी