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Faridabad News: अनधिकृत निर्माण मामलों में अब घर बैठे दर्ज करें अपील

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टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा ट्रिब्यूनल ने ऑनलाइन अपील फाइलिंग प्रणाली शुरू की

अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) हरियाणा ट्रिब्यूनल ने नागरिकों को राहत देते हुए ऑनलाइन अपील फाइलिंग प्रणाली शुरू कर दी है। अब अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) की कार्रवाई से प्रभावित लोग घर बैठे ही पोर्टल के माध्यम से अपनी अपील दर्ज करा सकेंगे। इससे ट्रिब्यूनल कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और अपील प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध बनेगी।

जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन), एफएमडीए, फरीदाबाद ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के तहत अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध जिला नगर योजनाकार द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई के खिलाफ प्रभावित व्यक्तियों को ट्रिब्यूनल में अपील करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। अब तक अपील केवल ट्रिब्यूनल कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से भौतिक रूप में दाखिल करनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में समय के साथ-साथ अतिरिक्त खर्च और श्रम भी लगता था। नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिक बिना कार्यालय पहुंचे अपनी अपील दर्ज कर सकेंगे।
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ऑनलाइन सुविधा के लिए आवेदकों को https://tcpharyana.gov.in/ पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। पोर्टल के माध्यम से अपील दाखिल होने से दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और मामलों के निस्तारण में भी तेजी आने की उम्मीद है।
















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