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दुकानें लीज पर देने के मामले में संयुक्त आयुक्त को नोटिस

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दुकानें लीज पर देने के मामले
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में संयुक्त आयुक्त को नोटिस
- निगमायुक्त ने कहा, मुख्यमंत्री और उनके पास ही है अधिकार
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम की लीज पर चल रही दो दुकानों को किसी दूसरे को लीज पर देने के मामले में निगमायुक्त डॉ. यश गर्ग ने संयुक्त आयुक्त प्रशांत अटकान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निगमायुक्त के अनुसार, दुकानें लीज पर देने का अधिकार मुख्यमंत्री और नगर निगम आयुक्त के पास ही है। निगमायुक्त ने एक एलएलओ विकास को भी चार्जशीट दी है। उधर, संयुक्त आयुक्त का कहना है कि उन्होंने नियमों के अनुसार ही दुकानों को लीज पर दिया है।
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नगर निगम ने अपनी जमीन पर बनी दुकानों को लीज पर दे रखा है। पिछले साल ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लीज की दुकानों को फ्री होल्ड कर उन पर काबिज लोगों को ही मालिकाना हक देने के आदेश दिए थे। इसके लिए दुकानदारों को 96 हजार रुपये प्रतिगज की दर से भुगतान करना होगा। इसके बावजूद संयुक्त आयुक्त ने दो दुकानों को फिर से किसी दूसरे व्यक्ति को लीज पर दे दिया। संयुक्त आयुक्त का इस संबंध में कहना है कि उन्होंने नियमों के अनुसार ही काम किया है। हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के सेक्शन 4ए के तहत संयुक्त आयुक्त दुकानों को लीज पर दे सकता है। इस संबंध में निगमायुक्त डॉ. यश गर्ग ने बताया कि नोटिस पर संयुक्त आयुक्त का जवाब अभी नहीं मिला है।
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