फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Faridabad News: शहर में सुबह 7 से रात 8 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री

विज्ञापन
विज्ञापन
शहर में सुबह 7 से रात 8 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी







पलवल। शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम, सड़क दुर्घटनाओं और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पलवल पुलिस ने भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू किया है। डीएसपी ट्रैफिक नरेंद्र खटाना ने वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों से ट्रैफिक एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

डीएसपी ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों का पलवल शहर की सीमा में प्रवेश, आवागमन और पार्किंग प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में जिलाधीश पलवल की ओर से 21 अगस्त को आदेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ की ओर से आने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित समय में शहर में प्रवेश करने के बजाय केजीपी के रास्ते गांव पेलक से एनएच-44 या केएमपी के रास्ते सोहना, गुरुग्राम और मानेसर की ओर जा सकेंगे। फरीदाबाद की ओर से आने वाले वाहन शहर में प्रवेश किए बिना फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर मथुरा-आगरा की ओर जा सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


सोहना, नूंह, हथीन रोड, आलापुर रोड, रसूलपुर रोड, किठवाड़ी रोड और मोहना की ओर से आने वाले भारी वाहनों पर भी प्रतिबंधित समय में शहर में प्रवेश की रोक रहेगी। हालांकि, केजीपी, केएमपी और राष्ट्रीय राजमार्गों से बाईपास होकर गुजरने वाले वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पुलिस के अनुसार पुलिस, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। डीएसपी ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें