दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस प्राथमिकी दर्ज, पल्ला थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बाबा सूरदास कॉलोनी में नाली के ऊपर रखे फट्टे को लेकर पड़ोसियों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे, रॉड और ईंट-पत्थर चले, जिसमें दोनों परिवारों की महिलाओं सहित कुल आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
पल्ला थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एक-दूसरे के खिलाफ 24 मई को क्रॉस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले पक्ष के पीड़ित गोविंद झा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 मई को नाली पर फट्टा रखने को लेकर उनके पड़ोसी इन्द्रपाल के परिवार से बहस हुई थी। इसी रंजिश में रात के समय पड़ोसी इन्द्रपाल, मोमराज और उसके साले ने लाठी-डंडों के साथ उनके घर में घुसकर हमला कर दिया। आरोपियों ने गोविंद की मां संजू देवी, पत्नी साधना, भाभी साजन देवी और भाई रतन कुमार झा को पीटकर लहूलुहान कर दिया। आरोप है कि इस दौरान इन्द्रपाल ने उनके मोबाइल फोन भी छीन लिए और जान से मारने की धमकी देकर चले गए।
वहीं, दूसरे पक्ष के पीड़ित इन्द्रपाल ने पुलिस को दी शिकायत में अपनी मां बिमला, पत्नी सविता और भाभी रेनू के चोटिल होने की बात कही है। इन्द्रपाल का आरोप है कि रात को जब वह ड्यूटी से लौटे, तो औरतों के विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने गोविंद झा को फोन किया था लेकिन गोविंद ने गाली-गलौज करते हुए बाहर से गुंडे बुलाने की धमकी दी। इसके तुरंत बाद गोविंद झा, रतन झा, संजू देवी और राधा हाथों में लाठी-डंडे व रॉड लेकर इन्द्रपाल के दरवाजे पर पहुंच गए। आरोपियों ने इन्द्रपाल के बड़े भाई के सिर पर डंडा मारा, जिसके बाद बीच-बचाव के दौरान दोनों तरफ से लाठी-डंडे चले। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने उनकी मां के कान के कुंडल खींच लिए और गोविंद ने उनकी कार पर मोटा पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया।
महिलाओं के हाथ-पैरों व छाती पर गंभीर चोटें
अस्पताल से आई मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, पहले पक्ष के रतन झा के सिर पर गहरे घाव और महिलाओं के हाथ-पैरों व छाती पर गंभीर चोटें मिली हैं। वहीं दूसरे पक्ष की बिमला, सविता, रेनू और खुद इन्द्रपाल के सिर व हाथों पर गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए सिर का एनसीसीटी स्कैन कराने की राय दी है। दोनों पक्षों के दावों और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर पल्ला थाना पुलिस ने दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की हैं। पहले पक्ष की शिकायत पर इन्द्रपाल व अन्य के खिलाफ धारा 115(2), 333, 304(2), 3(5), 351(3) बीएनएस और दूसरे पक्ष की शिकायत पर गोविंद व रतन झा आदि के खिलाफ धारा 115(2), 190, 191(3), 304(2), 351(3) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई है।