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Faridabad News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 20 साल की कैद

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-2020 में दर्ज हुई थी एफआईआर, जिला अदालत ने 65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। घर में घुसकर 15 साल की किशोरी को धमकाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पड़ोसी सूरज को जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी सूरज पीड़िता के पड़ोस में ही रहता था। मामले में 2020 में एफआईआर दर्ज की गई थी।
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परिजन किशोरी को 22 फरवरी 2020 को पेटदर्द की शिकायत पर डॉक्टर के पास लेकर गए। चेकअप में उसके गर्भवती होने का खुलासा हुआ। मां के पूछने पर लड़की ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले सूरज ने इसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की 8वीं की छात्रा थी। उसने बताया कि अक्तूबर 2019 में उसकी मां मायके गई थी। पिता काम पर थे और वो दोपहर 1 बजे स्कूल से लौटी तो आरोपी सूरज जबरन घर में घुस आया और डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी किसी को बताने पर मारने की धमकी देता था। डर के चलते लड़की ने किसी को नहीं बताया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 32 साल के सूरज को गिरफ्तार किया। अदालत में आरोपी के खिलाफ सबूत पेश किए गए। जिनके आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
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