पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। एनआईटी थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची ने अपनी मौसी के परिचित और मौसेरे भाई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 13 जुलाई को पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की रहने वाली है। वह करीब तीन वर्ष से अपनी मौसी के साथ रह रही थी। वर्ष 2025 में कुछ समय के लिए अपने माता-पिता के पास गांव चली गई थी और मई 2026 में दोबारा फरीदाबाद स्थित मौसी के घर रहने आ गई।
शिकायत के अनुसार, मौसी के काम पर जाने के दौरान उनका परिचित सोनेलाल घर पर आता था। पीड़िता का आरोप है कि मई में उसके फरीदाबाद लौटने के बाद सोनेलाल ने घर में अकेला पाकर उसके कपड़े उतारे और जबरन शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने और शोर मचाने पर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद भी उसने कई बार उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी मौसी का 19 वर्षीय बेटा, जो उसका मौसेरा भाई है, शराब के नशे में घर आने के बाद कई बार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था।
पीड़िता के अनुसार, उसने 12 जुलाई को पूरी घटना अपनी मौसी को बताई। इसके बाद मौसी ने जिस घर में काम करती हैं, वहां की महिला को इसकी जानकारी दी। महिला पीड़िता और उसकी मौसी को लेकर एनआईटी थाने पहुंची, जहां लीगल एडवाइजर और मौसी की मौजूदगी में बच्ची के बयान दर्ज किए गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर सोनेलाल और मौसेरे भाई के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और 17 तथा बीएनएस की धारा 115(2) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली।