फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Faridabad News: दंपती पर चाकू से हमला करने के आरोपी को जमानत

विज्ञापन
विज्ञापन
एफआईआर में नाम नहीं, ट्रायल लंबा होने के चलते मिली राहत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी ऋषि राठौर उर्फ ऋषि राजपूत की जमानत याचिका मंजूर कर दी है। यह आदेश 13 अप्रैल को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की अदालत ने सुनाया। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी ऋषि राजपूत का नाम एफआईआर में नहीं है और न ही उससे कोई हथियार बरामद हुआ है। चाकू की बरामदगी सह-आरोपी आयुषपाल से हुई थी।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी सात फरवरी 2026 से हिरासत में है, घायलों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और मामले का ट्रायल लंबा चल सकता है। साथ ही आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के मुचलके और एक जमानती के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले के अनुसार तीन फरवरी 2026 की रात करीब 2 बजे शिकायतकर्ता लोकेश सिंह अपनी पत्नी के साथ शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते कृष्णा, दीपक और उनके अन्य साथियों ने रास्ता रोककर विवाद शुरू कर दिया। बाद में मारपीट के दौरान आरोपियों ने चाकू से हमला कर नरेंद्र और मंजीत को घायल कर दिया, जिन्हें पहले बीके अस्पताल फरीदाबाद और फिर दिल्ली ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें