अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने सुनाई सजा
2 जनवरी 2022 को ओल्ड थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर
अदालत ने दोषी पर 2.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। ओल्ड थाना इलाके में युवती का अपहरण कर हत्या के दोषी सिंहराज को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था। बुधवार शाम अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 364, 302 और एससी एसटी एक्ट के धारा 3(2)(v) के दोष में उम्रकैद की सजा दी है। वहीं आईपीसी की धारा 201 में उसे 3 साल की सजा दी है। अदालत ने दोषी पर 2.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
ओल्ड फरीदाबाद थाना में 2 जनवरी 2022 को गुमशुदगी की धारा में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में महिला ने शिकायत दी कि 31 दिसंबर 2021 को वो अपनी भांजी के साथ सामान खरीदने ओल्ड मार्केट गई थी। यहां से सामान दिलाकर ओल्ड सब्जी मंडी से भांजी को ऑटो से घर भेजा लेकिन वो घर नहीं पहुंची। 2 जनवरी 2022 को गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई। जांच एसएचओ ने की तो 5 जनवरी को भांजी की नानी ने बताया कि जसाना गांव के सिंहराज का उन्हें कॉल आया था। आरोपी ने महिला को कहा कि तुम्हारी लड़की की हत्या कर नहर किनारे शव फेंक दिया है। रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में डालकर सबूत बनाया गया। 6 जनवरी को आगरा नहर किनारे से शव बरामद। 7 जनवरी को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
8 जनवरी को आरोपी सिंहराज ने पूछताछ में बताया कि 31 दिसंबर को सेक्टर-17/18 डिवाइडिंग रोड से युवती साइकिल पर बैठाकर ले गया। गले में साड़ी के टुकड़े से फंदा बनाकर हत्या की। 9 जनवरी को आरोपी ने पूछताछ में बताया कि लड़की के साथ दुष्कर्म भी किया था। केस में पुलिस ने अपहरण, हत्या, पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट की धारा जोड़ी। आरोपी के पास से लड़की का मोबाइल व सिम भी बरामद हुआ। आरोपी पहले से युवती के संपर्क में था।
जांच में पता चला कि आरोपी साइको किलर है और इस तरह किशोरियों व युवतियों को झांसे में लेकर दुष्कर्म के बाद हत्या करता है। आरोपी से पूछताछ में सेक्टर-17 थाना में इसी तरह की गई 3 हत्याओं का भी खुलासा हुआ। उन मामलों में भी अदालत में ट्रायल चल रहा है। पहले के भी हत्या के दो मामलों का उसने पूछताछ में खुलासा किया। इस तरह आरोपी से पूछताछ में कुल 6 हत्याओं का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजकर उसके खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अब जिला अदालत ने सिंहराज को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।