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Faridabad News: पत्रकार पूजा तिवारी आत्महत्या मामले में इंस्पेक्टर बरी

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1 मई 2016 को हुई थी पत्रकार की मौत
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। पत्रकार पूजा तिवारी (27) को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में इंस्पेक्टर अमित को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस के शर्मा की अदालत ने बरी कर दिया है। एफआईआर और पूजा तिवारी के सुसाइड नोट में अमित का नाम न होने व क्राइम सीन रिक्रियेट करने के दौरान इंस्पेक्टर की भूमिका नजर न आने का कमेंट करते हुए अदालत ने बुधवार को इंस्पेक्टर को बरी कर दिया।
वहीं दूसरी ओर मृतका के पिता रवि तिवारी ने इंस्पेक्टर को बरी करने के अदालत के फैसले से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने केस की जांच सही ढंग से नहीं की। साथ ही उनकी ओर से दिए गए सबूतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ वो आदेश पढ़ने के बाद उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।
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ये मामला 1 मई 2016 को सामने आया था। मध्य प्रदेश इंदौर शहर की मूल निवासी पत्रकार पूजा तिवारी की फरीदाबाद के सेक्टर 46 सद्भावना अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। घटना के समय सोसायटी के फ्लैट में पूजा की एक दोस्त युवती अमरीन और हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर अमित कुमार भी मौजूद थे। पूजा इस फ्लैट में घटना से 20 दिन पहले ही रहने आई थी। फ्लैट में पूजा के दोस्त इंस्पेक्टर अमित भी रहा करते थे। सहेली पूजा के बुलाने पर अमरीन 22 अप्रैल को इंदौर से फरीदाबाद पहुंची थी और फिर यहीं रह रही थी। रात को पार्टी करने के दौरान अमित और पूजा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। जिसके बाद रात करीब डेढ़ बजे पूजा ने पांचवीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। परिवार के बयान पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। अब इंस्पेक्टर को अदालत ने बरी कर दिया है।
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