राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय में हुआ कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय, सरूरपुर में ग्राम स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की समीक्षा हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पंचकूला के सदस्य गणेश ने की।
बैठक के दौरान बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों और उनके संरक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आयोग सदस्य गणेश ने बच्चों, ग्रामीणों और विद्यालय के विद्यार्थियों को बाल विवाह, बाल श्रम और बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट और बाल श्रम अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण हमारा सामूहिक दायित्व है।
जिला बाल संरक्षण इकाई फरीदाबाद से अपर्णा ने बच्चों के यौन शोषण और पॉक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी दी। वहीं, प्रदीप कुमार ने मिशन वात्सल्य योजना और सरकारी स्पॉन्सरशिप स्कीम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं, जेल में हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें सरकार की ओर से प्रति माह आठ हजार तक की सहायता दी जाती है।
शक्तिवाहिनी संस्था, नई दिल्ली की कार्यकर्ता सुरभि ने बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले और लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले कराना कानूनन अपराध है। जिला बाल कल्याण समिति फरीदाबाद के अध्यक्ष बाल करहाना ने बच्चों के लिए संचालित बालगृह और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
बैठक में ग्राम सरूरपुर की सरपंच, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर माया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग से प्रमिला एनएम, आशा वर्कर सुनीता, शिक्षा विभाग से विद्यालय के प्राचार्य, मुजेसर थाना से सब इंस्पेक्टर अमित, ग्राम विकास अधिकारी रेनू, और अन्य नामित सदस्य मौजूद रहे। समिति की बैठक में बच्चों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक लड़का और एक लड़की प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे।