संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले में हरित और नारंगी श्रेणी के उद्योगों को प्रदूषण संबंधी सभी नियमों को समय पर पूरा करना जरूरी होगा। आगामी एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) गाइडलाइंस और बढ़ती अनुपालन जरूरतों को देखते हुए उद्योग संचालकों को अपने दस्तावेज और जरूरी प्रक्रियाएं पहले से पूरी रखने की सलाह दी गई है। इससे विभागीय निरीक्षण के दौरान किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा।
व्हाइट कैटेगरी के उद्योगों को भी अपने उत्पाद और मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से घोषित करने के साथ इसकी जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय को लिखित रूप में देने का सुझाव दिया गया है। उद्यमियों को पत्र की रिसीविंग या स्टांप लगी प्रति को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। भविष्य में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या विभागीय टीम के निरीक्षण के दौरान यह दस्तावेज उद्योग की कैटेगरी और मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया की जानकारी विभाग को पहले से दिए जाने के प्रमाण के तौर पर काम आएगा।
बता दें कि शनिवार को फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (फिम्टिया) के पदाधिकारियों ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हरीश शर्मा से मुलाकात की थी। उन्होंने इस मुद्दे पर उद्यमियों को यह सलाह दी थी कि इस पर जल्द ही जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक उद्यमी कार्रवाई से बच सकें।