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Faridabad News: गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगेगी गुरुजी की ड्यूटी

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विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सभी अध्यापकों को तत्काल गैर-शैक्षणिक कार्य से मुक्ति करने का निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। गैर-शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को जल्द निजात मिलने वाली है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी अध्यापकों को तत्काल गैर-शैक्षणिक कार्य से मुक्ति किया जाए। भविष्य में गैर-शैक्षणिक कार्य सौंपने की प्रक्रिया निदेशालय की लिखित अनुमति के बगैर न की जाए।

निदेशालय ने आदेश दिया है कि ऐसे अध्यापक जो शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यालयों में किसी भी प्रकार के गैर-शैक्षणिक कार्यों में तैनात हैं, उन्हें बिना किसी विलंब कार्य मुक्त किया जाए। यह शिक्षा का अधिकार (आरटीई) का उल्लंघन है।
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आरटीई के अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक विद्यार्थी और अध्यापक को 220 शैक्षणिक दिवसों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना अनिवार्य है। अध्यापकों की विद्यालय से अनुपस्थिति विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। निदेशालय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी अध्यापकों का स्कूल में रहना अनिवार्य है।
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बैठक न कराने का आदेश

इसके अलावा निदेशालय ने अध्यापन के समय कोई भी बैठक आयोजित न कराने का आदेश दिया है। कहा कि इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है और विद्यार्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आदेश में उल्लिखित है कि जरूरी होने पर ऑनलाइन बैठक आयोजित कराई जा सकती है। निदेशालय ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न होने पर संबंधित कर्मचारी का वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
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