हरियाणा सरकार ने राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन करते हुए नागरिकों को बड़ी राहत दी
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन करते हुए नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अब जिले के लोग घर बैठे ही जमाबंदी, इंतकाल (म्यूटेशन), फर्द बदर और पंजीकृत बिक्री विलेख (सेल डीड) की प्रमाणित प्रतियां ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए राजस्व विभाग ने रेवेन्यू हरियाणा पोर्टल पर नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है।
नई व्यवस्था के तहत आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन कर सकेंगे। जिला, तहसील और गांव का चयन करने के बाद संबंधित दस्तावेज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन के साथ एक यूनिक ट्रैकिंग आईडी जारी होगी, जिससे आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेगा। आवेदन संबंधित पटवारी और राजस्व अधिकारी के पास ऑनलाइन सत्यापन के लिए जाएगा। स्वीकृति मिलने और निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद डिजिटल रूप से प्रमाणित दस्तावेज आवेदक के डैशबोर्ड पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
प्रति के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया
नई व्यवस्था के तहत इंतकाल, रजिस्टर्ड बिक्री विलेख और फर्द बदर की प्रमाणित प्रति के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, जमाबंदी की प्रमाणित प्रति के पहले 10 पृष्ठों के लिए 100 रुपये तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ पर पांच रुपये शुल्क देना होगा। डिजिटल प्रणाली से लोगों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे समय की बचत होगी, पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और प्रत्येक आवेदन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रहने से जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकेगी।