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Faridabad News: सेक्टर-85 में बंधक जमीन को बेचकर की धोखाधड़ी

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लोन नहीं चुकाने पर कब्जे की कार्रवाई से परिवार बेदखल
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। सेक्टर-85 स्थित पार्क लैंड्स की एक आवासीय संपत्ति की खरीद-फरोख्त में कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध शाखा सेंट्रल की जांच के बाद थाना सेंट्रल ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पर्वतीय कॉलोनी एनआईटी निवासी वीणा तिवारी ने बताया कि सेक्टर-85 पार्क लैंड्स स्थित डी2-26 के दूसरे तल की खरीद के दौरान आरोपियों ने अलग-अलग एग्रीमेंट तैयार कर सरकारी रिकॉर्ड में संपत्ति की कीमत वास्तविक मूल्य से कम दर्शाई। शिकायत के अनुसार सौदे की वास्तविक कीमत करीब 1.32 करोड़ रुपये थी, जबकि रजिस्ट्री में कम मूल्य दिखाया गया। आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी राशि नकद में ली गई।
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने अलग-अलग चरणों में 7 लाख, 6 लाख और 5 लाख रुपये नकद लिए, जिनकी रसीदें भी दी गईं। इसके अतिरिक्त जनवरी 2025 में 14 लाख रुपये नकद लेने का भी आरोप लगाया गया है। पूरा लेनदेन पारदर्शी तरीके से नहीं किया गया और उन्हें वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रखा गया।
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महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस संपत्ति को बेचा गया, वह पहले से बैंक ऋण के लिए बंधक थी। उस पर करीब 2.26 करोड़ रुपये की देनदारी थी। आरोप है कि ऋण न चुकाए जाने पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने 9 जुलाई 2026 को सरफेसी अधिनियम के तहत कब्जा कार्रवाई की, जिससे उनका परिवार मकान से बेदखल हो गया। शिकायत में तुषार पाराशर, सार्थक पाराशर, महेंद्र पाराशर, संजीव पाराशर, लाल बाबू यादव और किरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि रविवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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