फरीदाबाद। जिला अदालत ने निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये लेने और वापस मांगने पर धमकी देने के दोषी को चार साल कैद की सजा दी है। अदालत ने 66 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
ये मामला वर्ष 2019 में महिला थाना एनआईटी में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता रमा अय्यर ने बताया था कि वह घर पर मां केयर नाम से डे केयर चलाती थीं। आरोपी सुमित कोहली, निवासी अरावली विहार सैनिक कॉलोनी, अपने बेटे को डे केयर में छोड़ने आता था। इसी दौरान जान-पहचान बढ़ी। आरोपी ने खुद को पुरानी मशीनें ठीक कर बेचने वाला बताते हुए साझे में काम करने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में उसने एक-दो बार रुपये लेकर समय पर वापस भी कर दिए और मुनाफा भी दिया, जिससे भरोसा बढ़ गया। बाद में विदेशी कंपनी से बड़ा ऑर्डर आने की बात कहकर 2018 में एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई गई। शिकायतकर्ता और उनके रिश्तेदारों ने कंपनी में करीब चार करोड़ रुपये लगा दिए लेकिन रकम वापस नहीं मिली। आरोप है कि बीस अगस्त 2019 को रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। अदालत में सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने आरोपी को चार साल की सजा और 66 लाख एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद