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Faridabad News: दो नाबालिग बहनों पर फेंका था ज्वलनशील पदार्थ, आरोपी को नहीं मिली जमानत

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पल्ला थाने में 17 मई 2023 को दर्ज हुई थी एफआईआर
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15 साल की किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ ट्यूशन जा रही थी
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। पल्ला थाना इलाके में ट्यूशन जा रही दो नाबालिग बहनों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के मामले में आरोपी रामबाबू को जमानत नहीं मिली। आरोपी के वकील की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि इसे केस में गलत फंसाया गया है। 18 मई 2023 से ये हिरासत में है और दोनों नाबालिग बहनों की गवाही भी अदालत में हो चुकी है।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपी ने 15 साल की नाबालिग किशोरी का पीछा करने के साथ ही प्रताड़ित किया। इसके साथ ही ज्वलनशील पदार्थ दोनों बहनों पर फेंक दिया। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने स्पष्ट कहा है कि दोनों किशोरियों के चेहरे व अन्य हिस्सों पर जलने के निशान मिले।
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दोनों पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले 18 जनवरी 2024 को भी आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज की थी।

पल्ला थाने में ये एफआईआर 17 मई 2023 को आईपीसी की धारा 341, 326ए व पॉक्सो एक्ट की धारा 10 व 12 के तहत दर्ज हुई थी। महिला ने पुलिस को बयान दिया कि उनकी 15 साल की बेटी का बीते 15-20 दिन से आरोपी रामबाबू पीछा करता था। रामबाबू पास के इलाके में बतौर पेंटर काम करता था। आरोपी ने किशोरी को रोककर कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं। 17 मई 2023 को दोनों बहने जब ट्यूशन जा रही थी तो आरोपी ने तरल पदार्थ उन पर फेंका और भाग गया। पीछे आ रही मां ने देखा तो दोनों बेटियों के चेहरे व हाथ से धुंआ उठ रहा था। महिला ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास भी किया लेकिन वो भाग गया। दोनों बहनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में फोरेंसिक लैब से चेकिंग में वो पदार्थ पेंट रिमूवर पता चला। पुलिस ने 17 मई को एफआईआर दर्ज कर 18 मई 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।
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