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Faridabad News: सरकारी काम में बाधा डालने और जेई से हाथापाई पर करने के मामले में एफआईआर दर्ज

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
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सरकारी कार्य में बाधा डालने व सड़क जाम करने का है आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर में बिजली विभाग के कार्य में बाधा डालने, सड़क जाम करने, बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर के साथ हाथापाई करने के मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के अधिकारियों की शिकायत और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
विभागीय शिकायत के अनुसार, 10 जुलाई को शाम करीब 6 बजे बिजली विभाग की टीम इस्माइलपुर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए ट्रांसफॉर्मर लगाने गई थी। इसी दौरान गुरप्रीत कौर और उनके साथियों ने बिजली न आने का विरोध करते हुए सरकारी काम में बाधा पहुंचाई और इस्माइलपुर-बसंतपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस जाम के कारण ट्रांसफॉर्मर समय पर घटना स्थल तक नहीं पहुंच सका और करीब तीन घंटे तक बिजली बहाली का काम पूरी तरह ठप रहा। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान लोगों ने वहां मौजूद बिजली विभाग के जेई शिवकुमार के साथ गाली-गलौज, हाथापाई की। घटना की सूचना पाकर जब ईआरवी और चौकी से एएसआई सत्यवान पुलिस बल व महिला कांस्टेबलों के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद भीड़ ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। बाद में पल्ला थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद जेई शिवकुमार को भीड़ से छुड़वाया। पुलिस ने कड़ी जद्दोजहद के बाद ट्रांसफॉर्मर लगवाकर करीब तीन घंटे बाद जाम को खुलवाया।
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पांच लाख के बकाएदार ने भीड़ को भड़काया
शिकायत के अनुसार, इस पूरे उपद्रव के पीछे कुलदीप गुप्ता नामक व्यक्ति मुख्य रूप से शामिल था, जिसने महिलाओं और अन्य लोगों को सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भड़काया। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार, कुलदीप गुप्ता पर बिजली विभाग का करीब पांच लाख का बिल बकाया है और वह बिना मीटर के अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने का भी संदिग्ध आरोपी है।
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वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज
घटना के बाद 11 जुलाई को पीड़ित जेई शिवकुमार ने पुलिस चौकी में लिखित दरखास्त दी। इसके बाद 12 जुलाई को पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की जांच की, जिसमें साफ तौर पर कुछ लोग जेई के साथ बदतमीजी करते और सरकारी काम रोकते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मामले की सत्यता जांचने के बाद एएसआई थाना पल्ला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 54, 191(2), 190, 221, 115(2), 126(2), 132 और 352 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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