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Faridabad News: बिना लाइसेंस विज्ञापन करने वाले बिल्डरों व प्रॉपर्टी डीलरों पर एफआईआर दर्ज

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डीटीपी एनफोर्समेंट की शिकायत पर हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो थाने में दर्ज हुई एफआईआर
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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। जिला नगर योजनाकार विभाग से लाइसेंस लिए बगैर ही सोसाइटी व कॉलोनी के लिए विज्ञापन करने पर कार्रवाई हुई है। डीटीपी एनफोर्समेंट की शिकायत पर हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो थाने में 3 नामी बिल्डर कंपनी नवराज, भूमिका और तरंग बिल्डर्स के अलावा 7 प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।

पुलिस को दी शिकायत में डीटीपी एनफोर्समेंट यजन चौधरी की ओर से कहा गया कि सेक्टर-108, 110 और 139 में बिल्डर कंपनी नवराज, भूमिका और तरंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस लेने से पहले ही बिल्डर कंपनियों ने विज्ञापन लगाकर निवेशकों से बुकिंग लेना शुरू कर दिया। नियम के तहत लाइसेंस लेने से पहले इस तरह विज्ञापन कर निवेशकों से बुकिंग लेना गलत है। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया कि इन बिल्डर कंपनियों के प्रोजेक्ट के लिए कई प्रॉपर्टी डीलरों ने भी अपने ऑफिसों पर इन प्रोजेक्ट से संबंधित बोर्ड व विज्ञापन लगाकर बुकिंग लेना शुरू किया।
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इन प्रॉपर्टी डीलरों में ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट स्थित शिखर रियल्टी सर्विसेज, अंकुश रियल एस्टेट, बिन्नी कक्कर एंड एसोसिएट्स, बीपीटीपी पार्क एलाइट फ्लोर्स स्थित एस आर प्रॉपर्टीज, एनआईटी एसएसबी सेंटर स्थित वीएनएस प्रॉपर्टी, सेक्टर-81 एवेन्यू रोड स्थित डीएसजी प्रॉपर्टीज और सेक्टर-9 मार्केट स्थित भसीन एस्टेट शामिल हैं।
डीटीपी की ओर से इन बिल्डरों को नोटिस भेजे गए तो अधिकांश की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कुछ बिल्डरों ने अवैध विज्ञापन करने की बात स्वीकार भी की। डीटीपी ने स्पष्ट किया कि ये गतिविधियां हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट का सीधा उल्लंघन हैं।
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डीटीपी एनफोर्समेंट यजन चौधरी ने बताया कि विभाग को अवैध विज्ञापनों की सूचना मिलने पर जांच की गई। जांच में सामने आया कि नवराज बिल्डर्स, भूमिका बिल्डर्स, तरंग बिल्डर्स और कई प्रॉपर्टी डीलरों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और पोस्टरों के माध्यम से अवैध तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स का प्रचार किया है। इसको लेकर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। नियम तोड़ने वालों पर ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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