अप्रैल 2022 में डंपर की टक्कर से हुई थी साइकिल सवार युवक की मौत
पिता, दो भाइयों व 1 बहन को भी 40-40 हजार रुपये मिलेंगे
सोनू यादव
फरीदाबाद। पिता खुद टेलर के तौर पर नौकरी कर वेतन पाता है। ऐसे में वो 24 साल के बेटे पर आश्रित नहीं हो सकता। इसके साथ ही भाई व बहन भी पिता पर आश्रित हो सकते हैं, भाई पर नहीं। सड़क हादसे में डंपर की टक्कर से 24 साल के युवक की मौत मामले में मृतक की मां को 23.90 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। वहीं मृतक के पिता, दो भाईयों व 1 बहन को भी 40-40 हजार रुपये मिलेंगे। सभी पक्षों को सुनने के बाद मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने ये आदेश जारी किए हैं। मुआवजा राशि देने की जिम्मेदारी डंपर मालिक और इंश्योरेंस कंपनी की तय की गई है। क्लेम याचिका दाखिल करने की तारीख से 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ ये मुआवजा राशि देनी होगी। इसके साथ ही मुकदमेबाजी के खर्च के तौर पर भी 15 हजार रुपये याचिकाकर्ता पक्ष को इंश्योरेंस कंपनी की ओर से दिए जाएंगे।
मुजेसर थाना एरिया में ये हादसा 23 अप्रैल 2022 को हुआ था। शाम लगभग साढ़े 7 बजे 24 साल का मोहम्मद इरफान अपनी साइकिल से जा रहा था। तभी डंपर ने उसे टक्कर मारकर कुचल दिया था। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि मौत हो चुकी है। 24 अप्रैल 2022 को मुजेसर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। परिवार की ओर से क्लेम याचिका दायर कर 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की गई। परिवार की ओर से याचिका दायर करने वालों में मृतक के पिता राज मोहम्मद, मां जफरून निशा, भाई मोहम्मद गुलजार, नेमत और बहन मिन्नत रहे। वहीं इसमें पार्टी डंपर के चालक मेवात फिरोजपुर झिरका निवासी अजरूदीन, डंपर मालिक कंपनी मैसर्स सान एंटरप्राइजेज और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद अब मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मामले में मुआवजे के आदेश जारी किए हैं।