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आबकारी विभाग ने दस शराब ठेकेदारों को जारी किया नोटिस

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आबकारी विभाग ने दस शराब ठेकेदारों को जारी किया नोटिस
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फरीदाबाद। चार माह से लाइसेंस फीस दबाए बैठे शराब ठेकेदारों के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने बकाएदारों को नोटिस जारी कर 28 फरवरी तक बकाया लाइसेंस फीस का भुगतान करने को कहा है। जिले में 10 ठेकेदारों पर करीब 24.50 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस बकाया है। समय पर फीस जमा नहीं करने पर विभाग द्वारा उनके परमिट रद्द कर ठेके सील किए जाएंगे। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए छोड़े जाने वाले ठेेकों की बोली में भी उन ठेकेदारों के शामिल होने पर भी रोक लगा दी जाएगी।
जिले में आबकारी कराधान विभाग ने जोन बनाकर शराब ठेकों का आवंटन किया है। फरीदाबाद में कुल 45 जोन है। एक जोन में शराब के छह ठेके हैं यानी शहर में शराब के कुल 270 ठेके हैं। शराब बिक्री का लाइसेंस लेने वाले करीब 10 ठेकेदारों को विभाग के पास लाइसेंस फीस के बकाया 24.50 करोड़ रुपये जमा कराने थे, मगर बार-बार नोटिस के बावजूद ठेकेदारों ने कोई जवाब नहीं दिया। सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इसके तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ठेके छोड़े जाने है। इस कारण विभाग ने ठेकेदारों ने लाइसेंस फीस वसूली अभियान शुरू किया है। ठेकेदारों को पांच दिन का अल्टीमेटम दिया गया है।
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वर्जन
ठेकेदारों पर करीब 24.50 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस बकाया है। वसूली के लिए नोटिस जारी कर पांच दिन का समय दिया गया है। अगर तय समय में फीस नहीं भरते हैं तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा। - एसपीएस चौहान, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त
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