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बिजली उपभोक्ता साल में दो बार जमा करेंगे सिक्योरिटी राशि

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फरीदाबाद। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) के निर्देशानुसार सभी बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष में दो औसत बिलिंग चक्र के बराबर सिक्योरिटी राशि जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए यह अनिवार्य है कि वह सभी सक्रिय बिजली उपभोक्ताओं की उनके पिछले वित्तीय वर्ष की औसत बिलिंग के आधार पर उनके द्वारा जमा की गई अग्रिम खपत जमा राशि (एसीडी) (सिक्योरिटी) की समीक्षा करें और इसे सुनिश्चित करें।
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दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. बलकार सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी के कारण बिजली उपभोक्ताओं की अग्रिम खपत जमा की समीक्षा स्थगित कर दी गई थी, जिसे हरियाणा बिजली विनियामक आयोग एचईआरसी के निर्देशों पर 24 मार्च, 2021 से प्रभावी बनाया गया है। एचईआरसी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त समीक्षा राशि को उपभोक्ता के खाते में दो किस्तों में चार्ज व वापस किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से भी अवगत करवाया जा रहा है। इस संबंध में हाल ही में यह देखा गया है कि कुछ उपभोक्ताओं को स्पॉट बिल और ऑनलाइन उपलब्ध बिल में दिखाई गई अलग-अलग राशि के कारण अपने बिजली बिलों का भुगतान करने में परेशानी का सामना पड़ा है। यह इस तथ्य के कारण हुआ कि ऐसे उपभोक्ताओं की बिलिंग प्रक्रिया 24 मार्च, 2021 से पहले आईटी प्रणाली में चल रही थी। वह एसीडी समीक्षा प्रक्रिया शुरू होने से पहले की स्थिति थी। प्रबंध निदेशक ने कहा कि 24 मार्च के बाद शुरू किए गए सभी बिलों में ऐसी कोई बिलिंग विसंगति नहीं होगी। उपभोक्ताओं से अपील है कि अपने बिजली बिलों का समय पर भुगतान करके दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का सहयोग करें। बिल संबंधी कोई भी दिक्कत होने पर नजदीकी बिजली विभाग में जाकर जानकारी ले सकते हैं।
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