फरीदाबाद। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण नागरिकों के परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में जन्म तिथि सत्यापित कराने के लिए एसएमएस के माध्यम से सूचित कर रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया ने बताया कि ऐसे सभी नागरिक, विशेषकर वृद्धजन एवं पेंशन लाभार्थी, इस संदेश को गंभीरता से लें। इसके साथ ही निर्धारित अवधि के भीतर अपनी जन्म तिथि का सत्यापन अवश्य कराएं। इससे सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
एडीसी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे नागरिक अपने नजदीकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (पेंशन कार्यालय) में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराएं। विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उनकी परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि ऑनलाइन अपडेट एवं सत्यापित कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि जन्म तिथि के सत्यापन के लिए 10वीं की अंकतालिका, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा कम से कम पांच वर्ष पुराने जारी किए गए मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।