- अस्पताल में काम करने वाली महिला कर्मचारी को दिया था शादी का झांसा
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अस्पताल में काम करने वाली महिला कर्मचारी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी डॉक्टर को 12 वर्ष की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने सजा के साथ ही दोषी पर साढ़े तीन लाख रुपये जुर्माना भी किया है।
सेंट्रल महिला थाने में 25 वर्षीय युवती ने 25 जून को केस दर्ज कराया था, जिसने उसने बताया कि वह एक अस्पताल में काम करती है। उसकी रिपोर्टिंग डाॅ. जतिन को थी। डाॅक्टर उसे किसी काम के बहाने से अपनी कार में दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय ले गया। वहां से लौटते समय रास्ते में उसने कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। युवती बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह सेक्टर-37 में डाॅक्टर के रिश्तेदार के घर पर थी। उस समय घर पर कोई नहीं था। बेहोशी की हालत में डाॅक्टर ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। विरोध करने पर डाॅक्टर ने कहा कि वह उसे प्यार करता है और शादी कर लेगा। इसके बाद शादी का वादा कर उसने कई जगह शारीरिक संबंध बनाए। जून 2022 में आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। युवती ने इसकी शिकायत महिला थाने में दी। महिला थाने में दोनों पक्ष की बात सुनी गई। पुलिस ने आरोपी को शादी करने के लिए पांच दिन का समय दिया। युवती ने पुलिस आयुक्त को शिकायत की। तब मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले की पैरवी सरकारी वकील जगमिंद्र ने की। अदालत ने डाॅक्टर जतिन को सजा सुनाई है।