अदालत के आदेश पर उद्घोषित अपराधी के खिलाफ थाने में एक और प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अदालत ने एक मामले में तारीख पर पेश न होने वाले उद्घोषित अपराधी (पीओ) के खिलाफ संबंधित थाना पुलिस को एक और नई प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक यादव की अदालत के आदेश पर कोतवाली थाना फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
अदालती आदेश के अनुसार, हरियाणा राज्य बनाम यशपाल भड़ाना मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि मामले का एक आरोपी राकेश पहले ही 10 अप्रैल 2021 को अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है, जबकि दूसरे आरोपी यशपाल भड़ाना ने उसी तारीख को अपना जुर्म कबूल कर लिया था। मामले में गवाहों को भेजे गए समन की रिपोर्ट समय पर वापस न मिलने और आगामी प्रक्रिया को देखते हुए अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।
अदालत ने अब संबंधित थाना प्रभारी को नया नोटिस जारी कर 16 मई तक भगोड़े आरोपी राकेश की चल-अचल संपत्ति की पूरी सूची अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों का पालन करते हुए अहलकार को आरोपी का ब्योरा सिस्टम ऑफिसर के पास अपलोड करने के लिए भेजने को कहा गया है। मामले की आगामी जांच और गवाही के लिए जांच अधिकारी को समन जारी किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एएसआई सतबीर की मौजूदगी में मामला दर्ज कर आगामी तफ्तीश एएसआई राजेश को सौंप दी है।