गोल्ड फील्ड इंस्टीट्यूट की सचिव को छह माह की सजा
फरीदाबाद। चेक बाउंस के मामले में गोल्ड फील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की सचिव डॉ. शशि अदलक्खा को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जितेंद्र कुमार की अदालत ने छह माह की सजा सुनाई है। अदालत ने याचिकाकर्ता डॉ. अशोक सिंघल को 12 लाख रुपये बतौर हर्जाने देने के भी आदेश दिए हैं। डॉ. अशोक सिंघल के अधिवक्ता सतेंद्र भड़ाना ने बताया कि डॉ. अशोक गोल्ड फील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में फिजीशियन थे। इंस्टीट्यूट की तरफ से उनका सात महीने का वेतन रोक दिया गया। बाद में वेतन के भुगतान के रूप में 14 लाख रुपये का चेक उन्हें दिए गए थे। जब उन्होंने चेक बैंक में डाले तो वे बाउंस हो गए। इस पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने कहा है कि शशि अदलक्खा हर्जाने की रकम एक माह में दें, नहीं तो उनकी संपत्ति बेचकर इसकी वसूली की जाएगी। ब्यूरो
बातों में उलझा महिला से गहने ठगे
फरीदाबाद। एनआईटी थाना क्षेत्र में ठग ने एक महिला को बातों में उलझाकर सोने के आभूषण और तीन हजार रुपये ठग लिए। एनआइटी-5 निवासी तारिसा साजी ने पुलिस को बताया कि वह बिजली का बिल भरने गई थीं। वापस लौटते हुए बीके चौक के पास एक युवक उन्हें मिला। उसने उनसे दिल्ली जाने का रास्ता पूछा। इसके बाद उसने उन्हें बातों में उलझा उनकी सोने की चेन, सोने के दो कड़े और तीन हजार रुपये ले लिए और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद तारिसा को ठगी का अहसास हुआ और उसने घर जाकर परिजनों को सारी बातें बताई।