हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम की मतदाता सूची के पुनरीक्षण संबंधी अधिसूचना जारी की
नगर निगम की मतदाता सूचियों का वार्ड वाईज अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को कर दिया जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सोमवार शाम फरीदाबाद नगर निगम चुनावोें के लिए अधिसूचना जारी की है। पहले चरण में वार्डों के अनुसार मतदाता सूची बनाई जाएगी। 17 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच दावे और आपत्तियां मांगी जाएगी। तीन जनवरी तक इसका निपटारा कर 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम की मतदाता सूची के पुनरीक्षण संबंधी अधिसूचना जारी की है। पहले चरण में फरीदाबाद नगर निगम की वार्ड के अनुसार मतदाता सूची तैयार की जा रही है। जिला उपायुक्त की ओर से बताया गया कि जिस भी नागरिक का नाम नाम नगर निगम की मतदाता सूची में नहीं है, वह उसके लिए आवेदन कर सकता है। इस दौरान यदि किसी क्षेत्र में मतदाता को अपना नाम ठीक करवाना हो या फिर किसी दूसरे वार्ड या मतदान केंद्र से अपना नाम बदलवाना चाहता हैं, तो इसके लिए रिवाईजिंग अथॉरिटी के पास निर्धारित फार्म में दावे-आपत्तियां कर सकते हैं। इसके लिए 17 दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 तक अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। इसका निपटारा जिला उपायुक्त की ओर से 3 जनवरी 2025 तक किए जाएंगे। नगर निगम फरीदाबाद की मतदाता सूचियों का वार्ड अनुरूप अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को कर दिया जाएगा।
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संशोधन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी
जिला उपायुक्त ने सभी 46 वार्डों में संशोधन प्राधिकारी को नियुक्त किया है। इन अधिकारियों के माध्यम से अपने दावे और आपत्तियां दी जा सकती हैं। इसके अलावा अतिरिक्त उपायुक्त साहिल गुप्ता को इस संबंध में समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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एक सप्ताह पहले उच्च न्यायालय ने जताई थी नाराजगी
एक सप्ताह पहले ही फरीदाबाद नगर निगम चुनाव में देरी से नाराज पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि या तो सरकार चुनाव कार्यक्रम तय करे या फिर न्यायालय मुख्य सचिव को संवैधानिक लापरवाही के लिए तलब करेगा। न्यायालय ने ये नाराजगी फरीदाबाद निवासी एवं सेव फरीदाबाद संस्था के सदस्य पारस भारद्वाज की दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए जताई थी।
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जनवरी 2022 में हो जाने चाहिए थे चुनाव
नियम के अनुसार नगर निगम के चुनाव जनवरी 2022 में करवाए जाने चाहिए थे। यह भी प्रावधान है कि चुनाव की नई परिसीमन प्रक्रिया चुनाव की नियत तिथि से छह महीने पहले पूरी हो जानी चाहिए और यदि यह इस अवधि में पूरी नहीं होती है, तो चुनाव पुराने परिसीमन के अनुसार करवाए जाने चाहिए। जबकि इस मामले में सरकार ने फरवरी 2022 में परिसीमन प्रक्रिया ही शुरू की थी। जब मामला सुनवाई के लिए आया तो अधिकारी चुनाव कार्यक्रम की प्रति पेश करने में विफल रहे।
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बूथ व मतदाता सूची अपडेट की रिपोर्ट भेजने के आदेश
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हरियाणा निर्वाचन आयोग ने डीसी को आदेश जारी कर मतदाताओं सूचियों व विधानसभा स्तर पर पोलिंग बूथ में संशोधन को अपग्रेड कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साथ ही पंचायत विभाग को आदेश दिया है कि वह अपने चुनाव में प्रयोग की गई ईवीएम को नगर निगम अधिकारियों को सौंपे ताकि चुनाव कराए जा सकें।
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1200 पोलिंग बूथों को प्रमाणित कर देनी है रिपोर्ट
आयोग के अनुसार फरीदाबाद नगर निगम सीमाक्षेत्र के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में पड़ने वाले पोलिंग बूथों की उपायुक्त को सूची भेजकर उसके प्रमाणित करने अथवा कोई संशोधन है तो उसे अपडेट करके रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। पत्र मिलने के बाद प्रशासन अब बीएलओ के माध्यम से उन पोलिंग बूथों की रिपोर्ट अपडेट कराएगा।
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591 मशीनों की पड़ेगी जरूरत
आयेाग के मुताबिक फरीदाबाद के छह विधानसभा क्षेत्रों पृथला, एनआईटी, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगांव में निगम सीमाक्षेत्र में करीब 1200 पोलिंग बूथ बनेंगे। इसके लिए 290 कंट्रोल यूनिट और 301 बैलेट यूनिट की जरूरत पड़ेगी। निगम अधिकारियों को मशीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को दी गई है, क्योंकि पंचायत के चुनाव दो साल पहले ही हो चुके हैं।