फरीदाबाद। कोरोना काल में अभिभावकों को खो देने वाले बच्चों के लिए ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ योजना शुरू की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि योजना के तहत बच्चों को मदद और पुनर्वास का लाभ मिलेगा।
सीजेएम ने बताया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष राजन गुप्ता ने भी इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। निर्देशानुसार जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद ने ट्रेसिंग में आम जनता का सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की पहचान होने पर आम जनता का कोई भी सदस्य हेल्पलाइन नंबर 0129-2261898 या पैनल एडवोकेट के मोबाइल पर कॉल कर सकता है।
पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता (9811023302) हैं। जिन्हें योजना को लागू करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा स्टेनो प्रभात शंकर (9910743710) ऐसे बच्चों की पहचान के तुरंत बाद जानकारी दी जा सकती है। उन्हें योजना के तहत जिला अधिकारियों, सीसीआई और ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए बने अन्य संस्थानों के समन्वय से मदद / पुनर्वास किया जाएगा। प्राधिकरण ने ऐसे बच्चों के लिए ‘आशा-संघर्ष से उत्कर्ष तक हम एक साथ हैं’ योजना शुरू की है। इस के तहत पैनल अधिवक्ताओं द्वारा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, पुलिस स्टेशन, डीसीपीओ, नगर निगम फरीदाबाद, अन्य सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, सभी गांवों की पंचायतों से संपर्क कर जिले में योजना के बारे में जागरूकता लाई जाएगी।