फरीदाबाद। नागरिक अस्पताल स्थित हार्ट सेंटर में फर्जी तरीके से इलाज करने के आरोपी डॉक्टर की अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भारद्वाज की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें डॉक्टर की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया।
आरोप है कि जनरल फिजिशियन डॉ. पंकज मोहन शर्मा ने खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताकर जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक मरीजों का इलाज किया। इस दौरान उन्होंने एक असली हृदय रोग विशेषज्ञ के नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल किया। इस पूरे मामले में 5 जून को अधिवक्ता संजय गुप्ता की शिकायत के आधार पर आरोपी डॉक्टर और हार्ट सेंटर प्रबंधन से जुड़े पांच अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। स्वास्थ्य विभाग भी मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रहा है।