अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। लोगों को बेहतर एवं सुगम पानी व सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम ने हरियाणा सरकार द्वारा नोटिफाई नई वाटर पॉलिसी 2025 को लागू कर दिया है।
निगम की अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा ने जानकारी दी कि नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के दिशा-निर्देश पर नई नीति का मुख्य उद्देश्य आमजन को बिना किसी परेशानी के तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से पानी व सीवर के नए कनेक्शन उपलब्ध कराना तथा अवैध कनेक्शनों को वैध करना है।
उन्होंने कहा कि इसी क्रम में निगम ने निर्धारित दस्तावेज़ एवं शुल्क के माध्यम से नया कनेक्शन तथा अवैध कनेक्शनों को वैध करने की प्रक्रिया को सरल बनाकर जनता को राहत प्रदान की है।
अधिकारियों ने बताया कि कनेक्शन के लिए लोगों को रजिस्ट्री, ट्रांसफर लेटर, अलॉटमेंट लेटर, जीटीपी/ओएसडी, रजिस्टर्ड वसीयत या कोर्ट की डिक्री के साथ बैंक की पासबुक, वोटर आईडी कार्ड या कोई अन्य वैध दस्तावेज़ देना होगा।
नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देशानुसार फरीदाबाद के विभिन्न जोन में अनधिकृत पानी एवं सीवर कनेक्शन को नियमित करने एवं नए कनेक्शन लेने के लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों के माध्यम से नागरिक अपने पानी एवं सीवर कनेक्शन को वैध करवा सकेंगे तथा संबंधित दस्तावेजों की जांच भी यहीं पर की जाएगी।
इन कैंपों में संबंधित जाने के जेई, पटवारी, फिट्टर, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य निगम अधिकारी मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे।