290 रुपये प्रति वर्ग गज की मनमानी मांग को अवैध बताया, नहीं हो रही सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद में बीपीटीपी बिल्डर की प्लाॅटेड कॉलोनियों में सड़क मरम्मत के लिए रुपये वसूले जा रहे हैं। इस वसूली को अवैध बताकर निवासी अब न्यायालय का सहारा लेने जा रहे हैं। निवासियों का आरोप है कि सड़क मरम्मत के नाम पर बिल्डर की ओर से अवैध रूप से वसूली की जा रही है। इसी वजह से रविवार को ब्लॉक जी, सेक्टर 89 के नेबरहुड पार्क में बीपीटीपी प्लाॅटेड कॉलोनियों के आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों व निवासियों की बैठक हुई। इसमें अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया गया।
बैठक में निवासियों ने कहा कि बीपीटीपी बिल्डर की ओर से सड़क मरम्मत के नाम पर 290 रुपये प्रति वर्ग गज की मनमानी मांग अवैध है। सभी निवासियों ने बिल्डर की ओर से की जा रही मांग के खिलाफ हर स्तर पर प्रशासनिक प्रयास किए। डीटीसीपी विभाग के निदेशक से चंडीगढ़ में भी कई बार मुलाकात की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बिल्डर की इस मनमानी लूट पर जिम्मेदार नेताओं से भी लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला।
निवासियों ने कहा कि प्रशासन से हर स्तर पर किए गए प्रयासों पर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होने पर लोगों के पास अब अदालत ही आखिरी विकल्प बचा है। बैठक में सभी निवासियों ने सर्वसम्मति से बिल्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने का फैसला लिया है। बैठक में ब्लॉक डी से आरडब्ल्यूए प्रधान ज्ञानेंद्र खटाना, गुलबीर सिंह, मुकेश शर्मा, अनिल गर्ग, यशपाल करवाल, ब्लॉक जी से आडब्ल्यूए से सुमेर खत्री, महावीर सिंह भामला, ब्लॉक एफ आरडब्ल्यूए से रविंद्र चौधरी, ब्लॉक बी से आरडब्ल्यूए प्रधान सूरजभान शर्मा तथा, ब्लॉक ई आरडब्ल्यूए प्रधान सुरेंद्र सिंह चौहान आदि लोगों ने हिस्सा लिया।