कोर्ट ने आरोपी की कथित संलिप्तता को देखते हुए राहत देने से किया इनकार
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन साल पहले छांयसा हत्याकांड में आरोपी राहुल उर्फ ब्रह्मचारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपी की कथित संलिप्तता को देखते हुए राहत देने से इनकार किया। छांयसा थाने में 21 जुलाई 2022 को हत्या,आपराधिक साजिश, सबूत मिटाने और आर्म्स एक्ट की धाराएं के तहत एफआईआर दर्ज की गयी थी।
अभियोजन के अनुसार 27 जून 2022 को गांव छांयसा में राहुल नामक युवक पर कार में सवार चार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। हमलावरों ने युवक को घेरकर सिर में गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि आरोपी राहुल उर्फ ब्रह्मचारी ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। उस पर वारदात में इस्तेमाल की गई कार की बरामदगी से जुड़ा होना भी बताया गया है, जिससे उसकी भूमिका मजबूत होती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राहत देने से इनकार का फैसला सुनाया।