संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ताओं से ईपीएफ से जुड़े पुराने मामलों का समाधान करने और पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की अपील की है। इसके लिए ईपीएफओ ने कर्मचारी नामांकन अभियान (ईईसी), 2026 और विश्वास, 2026 योजनाएं शुरू की हैं।
सहायक भविष्य निधि आयुक्त भुवनेश वार्ष्णेय ने बताया कि नियोक्ताओं के पास कर्मचारी नामांकन अभियान के तहत पात्र कर्मचारियों का ईपीएफ में नामांकन कराने के लिए 31 अक्तूबर 2026 तक का समय है। 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच ईपीएफ कवरेज से छूटे कर्मचारियों को योजना का लाभ दिया जा सकता है। कर्मचारी अंशदान नहीं काटे जाने की स्थिति में केवल नियोक्ता अंशदान और 100 रुपये क्षतिपूर्ति देकर नामांकन कराया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि विश्वास, 2026 योजना के तहत धारा 14बी से जुड़े पुराने क्षतिपूर्ति विवादों का रियायती दरों पर समाधान किया जा सकता है। योजना छह माह तक लागू रहेगी। नियोक्ताओं से समय रहते दोनों योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की गई है।