संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से आबकारी नीति 2025-27 में संशोधन किए गए हैं। इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया हैं। प्रारंभिक सुरक्षा बोली राशि तीन प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है। यह जानकारी डीटीसी अनिल कुमार यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि संशोधन का उद्देश्य खुदरा शराब क्षेत्रों के आवंटन की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाना है। जिससे की बोलीदाताओं की रुचि बढ़े। उन्होंने बताया कि नीति में प्रारंभिक प्रारंभिक बोली सुरक्षा तीन प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, पहले कुल सुरक्षा 15 फीसदी थी, जिसे घटाकर अब 11 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा अब बोलीदाता केवल 5 फीसदी सुरक्षा राशि जमा करके कोटा उठाना शुरू कर सकते हैं। जबकि पहले यह सात फीसदी थी। पूर्ण कोटा उठाने के लिए 11 फीसदी सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। वहीं, लाइसेंस शुल्क का 91 फीसदी मासिक किस्तों में देय होगा।
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जिले के लिए संशोधित ई-टेंडरिंग
ई-टेंडर खुलने की तिथि : 28 मई 2025 (प्रात 9:00 बजे)
ई-टेंडर बंद होने की तिथि : 29 मई 2025 (सायं 4: 00 बजे)
ई-बोली का मूल्यांकन : 29 मई 2025 (सायं 5: 00 बजे)
सभी संभावित बोलीदाता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.haryanatax.gov.in पर उपलब्ध संशोधित आबकारी नीति 2025-27 को ध्यान से पढ़ लें। इसके आधार पर नियमों व शर्तों का पालन करें।