फरीदाबाद। पैर में संक्रमण और घाव की सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे आरोपी समीर खान की अंतरिम जमानत अदालत ने 27 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश दिया। आरोपी को 28 अक्तूबर की सुबह 11:30 बजे संबंधित जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।
आरोपी के वकील ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि समीर खान को पहले 23 सितंबर 2026 को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, जो 21 अक्तूबर को समाप्त हो रही थी। इस दौरान उसका फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल में उपचार हुआ। पैर और टखने में संक्रमण तथा फोड़ा होने के कारण 14 अक्तूबर को उसकी सर्जरी की गई थी। डॉक्टरों ने दाहिनी जांघ से त्वचा लेकर पैर के घाव पर प्रत्यारोपित की थी। सर्जरी के बाद 15 अक्तूबर को उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। डॉक्टरों ने दो सप्ताह तक बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी थी। अदालत ने चिकित्सा दस्तावेज और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद जमानत बढ़ाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी किसी भी स्थिति में मामले के महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। वह उनसे किसी प्रकार का संपर्क भी नहीं करेगा। 28 अक्तूबर को आत्मसमर्पण के बाद संबंधित जेल अधीक्षक को इसकी रिपोर्ट अदालत में भेजनी होगी। संवाद