फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Faridabad News: चोरी के 24 मामले दर्ज होने पर आरोपी की जमानत याचिका खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
फरीदाबाद। चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी कमल खातून की पांचवीं जमानत याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत के सामने आया कि आरोपी के खिलाफ चोरी के 24 अन्य मामले भी दर्ज हैं, लेकिन उसने जमानत याचिका में इसका उल्लेख नहीं किया था।
विज्ञापन

अदालत ने पिछली जमानत याचिकाओं की सही संख्या नहीं बताने पर भी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि केवल लंबे समय से जेल में रहने के आधार पर आरोपी जमानत का हकदार नहीं हो जाता।सेक्टर-31 थाना पुलिस ने 29 नवंबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार, सेक्टर-19 निवासी कारोबारी का मथुरा रोड स्थित गोदाम है। 28 नवंबर 2024 की सुबह करीब 4:29 बजे अज्ञात व्यक्ति शटर का ताला तोड़कर वहां से 21 बैटरियां, 23 अन्य बैटरियां, चार फ्यूजन मशीन, दो कंप्यूटर डिस्प्ले और 1510 मीटर तांबे की तार चोरी कर ले गए थे। आरोपी की ओर से दलील दी गई कि वह 14 जनवरी 2025 से न्यायिक हिरासत में है और मुकदमे के निस्तारण में समय लगेगा। अभियोजन ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद कहा कि आरोपी की पहली जमानत याचिका वापस ली गई थी, जबकि दूसरी और तीसरी याचिका गुण-दोष के आधार पर खारिज हो चुकी थीं। चौथी याचिका भी 19 सितंबर को वापस ली गई थी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें