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Faridabad News: हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका मंजूर

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दो साल आठ माह से जेल में बंद आरोपी को मिली राहत
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने हत्या, घर में घुसकर हमला, लूटपाट और धमकी देने के मामले में आरोपी रविंदर उर्फ कल्लू की जमानत याचिका 15 जून को मंजूर कर ली है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी चार अक्तूबर 2023 से न्यायिक हिरासत में है, जबकि 46 गवाहों में से अब तक केवल एक की ही गवाही हो सकी है। साथ ही मामले के कई सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसी आधार पर अदालत ने समानता और मुकदमे में हो रही देरी को देखते हुए जमानत मंजूर की।
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एक अक्तूबर 2023 को थाना तिगांव में दर्ज मामले के अनुसार शिकायतकर्ता राजेश सिंह ने आरोप लगाया था कि राकेश शर्मा, राजेश शर्मा, रमेश, धनेश, संदीप, रविंदर उर्फ कल्लू, सोनू, मोहित, गजेंद्र, नवीन, करनैल, करमबीर शर्मा समेत अन्य लोग रॉड और डंडों से लैस होकर उसके घर में घुसे थे। आरोप है कि हमलावरों ने उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, परिजनों के निर्वस्त्र वीडियो बनाए, नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन और अन्य सामान ले गए तथा जान से मारने की धमकी दी। हमले में घायल हुए उसके पिता प्रभुनाथ की बाद में मृत्यु हो गई थी। अदालत ने कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वह दो साल आठ माह से जेल में है और मुकदमे के शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं दिख रही। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने रविंदर उर्फ कल्लू को एक लाख रुपये के मुचलके और एक जमानती पर जमानत देने के आदेश दिए।
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