संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने सात फरवरी 2023 को हुए छात्र विपिन हत्याकांड में आरोपी सचिन की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला थाना सेक्टर-58 में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। अदालत में दायर याचिका के अनुसार करीब 16-17 वर्षीय छात्र विपिन स्कूल से लौटते समय अपने गांव के पास बाइक से जा रहा था, तभी कुछ युवकों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने बेरहमी से पीटा और चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई।
जांच में सामने आया कि यह वारदात आपसी रंजिश के चलते अंजाम दी गई थी। पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गयी थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी सचिन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।