17 फरवरी को करना होगा सरेंडर, 6 जनवरी 2025 को दर्ज हुई थी एफआईआर
आरोपी अमन को 16 फरवरी तक मिली अंतरिम जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी 21 साल के अमन को जिला अदालत ने 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। ये राहत उसे दुष्कर्म पीड़िता युवती से शादी करने को लेकर दी गई है। लेकिन इस अवधि के दौरान पीड़िता से शादी करने के बाद आरोपी को फिर से जेल जाना पड़ेगा। राहत देते हुए अदालत ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि 17 फरवरी को सुबह साढ़े 11 बजे आरोपी को जेल पर सरेंडर करना होगा।
महिला थाना बल्लभगढ़ में ये एफआईआर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व धमकी देने की धारा में 6 जनवरी 2025 को दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने बल्लभगढ़ एरिया के रहने वाले 21 साल के अमन को 10 जनवरी को गिरफ्तार किया था। अब अमन के वकील की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि उसे केस में गलत फंसाया गया है। अमन और दुष्कर्म पीड़िता युवती दोनों एक-दूसरे को अच्छे से जानते हैं और साल 2000 से पड़ोसी हैं। दोनों शादी करने को तैयार भी हैं।
वहीं अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी ने कई बार युवती के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को जमानत मिली तो वो गवाहों पर प्रभाव डाल सकता है। वहीं युवती और आरोपी के पिता के बयान भी कोर्ट में हुए। जिसमें पता चला कि युवती और अमन प्यार करते थे और अब उन्होंने शादी का फैसला किया है। युवती की ओर से अमन को जमानत मिलने में कोई आपत्ति न होने का बयान अदालत में दिया गया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत की बजाय 50 हजार के मुचलके पर 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है।