फरीदाबाद। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 21 नवंबर को पूरे हरियाणा में विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। इसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत लंबित चेक बाउंस मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया जाएगा।
यह विशेष लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित होगी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र सिंह इसकी देखरेख करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि लंबित चेक बाउंस मामलों वाले लोग इसमें भाग ले सकते हैं। जो पक्षकार आपसी सहमति से समाधान चाहते हैं, वे 20 नवंबर 2026 तक अपने संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। लंबित अपीलों को भी इस विशेष लोक अदालत में शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य विवादों का शीघ्र, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना है। संवाद