फरीदाबाद। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से ईएसआई कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत दी गई है। कोरोना से कर्मचारी की मौत होने पर श्रमिक के औसत वेतन का 90 फीसदी वेतन प्रत्येक माह परिवार को दिया जाएगा। राहत योजना के तहत यह पैसा सीधे आश्रित के बैंक में ट्रांसफर होगा। मृतक के पति या पत्नी को हर साल 120 रुपये के योगदान पर ईएसआई बीमा कवर का लाभ मिलेगा।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक मोहम्मद इरफान ने बताया कि कोरोना महामारी ईएसआई ने पंजीकृत बीमित व्यक्तियों के जीवन व आजीविका पर अत्यधिक ध्यान दिया है। कोरोना महामारी के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मौत होने वाले श्रमिकों के परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना की शुरू की। यह योजना उन बीमित व्यक्तियों के लिए है, जो ईएसआई में पंजीकृत हैं और कर्मचारी की कोरोना से मौत हो गई है। इस स्थिति में श्रमिक के औसत वेतन का 90 फीसदी वेतन प्रत्येक माह परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा। मृतक के परिवार को 120 रुपये के प्रति वर्ष भुगतान पर लाभ मिलेगा। वहीं बीमारी के कारण कार्य से अनुपस्थिति में औसत दैनिक मजदूरी के 70 फीसदी की दैनिक दर का लाभ ले सकते हैं।