फरीदाबाद। सिविल सर्जन कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणदीप सिंह पूनिया की अध्यक्षता में पीएनडीटी एक्ट की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अवैध रूप से लिंग जांच करने वालों पर सख्त कार्रवाई की रणनीति तैयार की गई।
डॉ. रणदीप पूनिया ने कहा कि अवैध लिंग जांच व पीएनडीटी नियमों की उल्लंघन करने वाले केंद्रों के खिलाफ जिले में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी केंद्रों को पीएनडीटी एक्ट के अनुसार सारी हिदायतें पूरी करनी होंगी। एक्ट के अनुसार नए अल्ट्रासाउंड खोले जा सकते हैं। पुराने अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नवीनीकरण किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को पांच साल के लिए संबंधित स्थान का किरायानामा देना होगा। इसके साथ ही पीएनडीटी की हिदायतों अनुसार निर्धारित फीस भी जमा करवानी होगी। बैठक में अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नवीनीकरण, डायग्नोस्टिक सेंटर के रजिस्ट्रेशन करने के अलावा पुराने रिकॉर्ड के रखरखाव व समीक्षा बारे विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं जो डायग्नोस्टिक सेंटर मासिक रिपोर्ट नहीं भेजते, उनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में भी कहा गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट अटॉरनी सोहन सिंह, पीओ आईसीडीएस अनीता शर्मा, डॉ. प्रोमिता अहलावत, डॉ. सांध्य पपनेजा, डॉ. योगेश आदि मौजूद रहे।